उत्तराखंड हरिद्वार आरिफ हिंदुस्तानी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन नई किरण के तहत “ नकली दवाइयां और नकली सामान उत्तराखंड मुक्त 2025” के लिए चलाये जा अभियान को साकार करने हेतु
औषधि निरीक्षक हरीश सिंह एवं हरिद्वार पुलिस उ०नि० इन्द्र सिंह मय हे०का० 101 सुनौल तोमर व का० अनिल कण्डारी की टीम द्वारा नकली उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र स्थित गंगोत्री एन्क्लेव फेस-03 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) कम्पनी के नाम से नकली शैम्पू तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। यह कार्रवाई कम्पनी प्रतिनिधि आलोक तिवारी (मैनेजर, HUL) तथा उनके सहायक पार्थ कंशल (टेक्निकल एक्सपर्ट) की मौजूदगी में थाना सिडकुल पुलिस टीम द्वारा की गई। मौके पर जांच के दौरान तीन अभियुक्त – हशीन पुत्र शकील (30 वर्ष), शहबान पुत्र बशीर (23 वर्ष) तथा मोहसिन पुत्र इकलाख (25 वर्ष), तीनों निवासी लंढौरा थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार – को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त शौकीन पुत्र शकील मौके से फरार हो गया।
तलाशी के दौरान मकान के कमरों से भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद किए गए, जिनमें Clinic Plus Shampoo 80 ml के 1134 पीस, Clinic Plus Shampoo 355 ml के 240 पीस, Sunsilk Shampoo 180 ml के 540 पीस, शैम्पू पैकिंग मशीन (होपर), 04 नीले कैन जिनमें आधा भरा हुआ लूज लिक्विड, 1000 खाली शैम्पू बोतलें तथा Clinic Plus Shampoo के लगभग 1 किलो लेबल शामिल हैं। बरामद उत्पादों का कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट पाया गया कि ये उत्पाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा निर्मित नहीं हैं।
मौके पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती द्वारा भेजे गए औषधि निरीक्षक श्री हरीश सिंह ने नकली उत्पादों के नमूने विधिवत सील कर विश्लेषण हेतु लिए तथा सम्पूर्ण उत्पादों व मशीन को सील मोहर कर कब्जे में लिया। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिडकुल पर धारा 316, 318, 61(2) भारतीय दंड संहिता (BNS) तथा धारा 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तारी व तलाशी की पूरी प्रक्रिया मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य एप से की गई।
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती आमजन से अपील करती हैं कि नकली दवाओं एवं कॉस्मेटिक उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी तुरंत औषधि निरीक्षक या पुलिस को दें। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।